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जोधपुर में पीपाड़ खींवसर तक प्रस्तावित स्टेट हाईवे 86 सी पर लगा रोडा हल, जनहित याचिका में स्टेट हाइवे निर्माण में आगोर और नाड़ी क्षेत्र में पानी की आवक बाधित होना बताया, हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी ए ए जी के माध्यम से पेश किया नक्शा, बोले हाईवे के निर्माण में नहीं होगी पानी की आवक बाधित, याचिका खारिज

गजसिंहपुरा में हाइवे निर्माण से तालाब-नाडी व कैचमेंट एरिया में पानी का फ्लो बाधित नहीं होगा |

हाईकोर्ट ने ग्रामवासियों को सुझाव व प्रतिवेदन पेश करने की भी दी छूट,
जोधपुर :- भावी, पीपाड़ व खींवसर तक प्रस्तावित स्टेट हाइवे 86-सी व 63 के निर्माण से जुड़े सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आश्वस्त किया है कि हाइवे के निर्माण से तालाब व नाडी में पानी के बहाव को बाधित नहीं होने दिया जाएगा ।

इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं का अगर कोई सुझाव और प्रतिवेदन होगा तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और ऑथोरिटी को कहा, कि वे प्रतिवेदन व सुझाव पर व्यापक जनहित को देखते हुए फैसला करेगी
याचिकाकर्ता अशोक जैन व अन्य की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया था, कि प्रस्तावित स्टेट हाइवे 86-सी गजसिंहपुरा से होकर निकाला जाना प्रस्तावित है ।

इसके प्लान में आगोर व नाडी की जमीन का उपयोग किया जा रहा है। जिससे तालाब व नाडी में पानी की आवक बाधित होगी। उन्हें प्रतिवेदन व सुझाव पेश करने की अनुमति दी जाए ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने हाइवे का नक्शा पेश करते हुए कहा कि जलविज्ञान का गहराई से पूरी तरह आकलन करने के बाद निर्माण करवाया जा रहा है पानी के फ्लो को निर्बाध बनाने के लिए ब्रिज व कल्वर्ट आदि का निर्माण भी कराया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया ।

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