बेटमा चेकिंग नाके पर स्विफ्ट कार की तलाशी ली उसमें से मिली 5.25 लाख की रॉयल स्टैग व्हिस्की, इंदौर आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी
इंदौर – इंदौर एक्साइज टीम की महत्वपूर्ण कार्रवाई लगातार जारी
एक चार पहिया व दुपहिया वाहन सहित भारी मात्रा में शराब जप्त
आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर श्री राज नारायण सोनी * के मार्गदर्शन में तथा कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी के निर्देशन में व एडियो श्री संतोष कुशवाहा श्री अवधेश पांडेय व श्री कमल सिकरवार के संयुक्त नेतृत्व में दिनांक 25.9.2020 को भारी मात्रा में अवैध शराब व वाहन जप्त किए गए।
अवैध मदिरा पर नियंत्रण हेतु निरंतर ठोस कार्रवाई की श्रृंखला में पहली कार्यवाही एक दूसरे प्रकरण में सूचक की सूचना पर महू मानपुर क्षेत्र में आबकारी उपनिरीक्षकश्री मनमोहन शर्मा श्री मनीष राठौर व आबकारी उपनिरीक्षक रोईवाल
की टीम को सचेत किया गया ।बेटमा नाके पर एडिओ श्री कमल सिकरवार व देपालपुर आबकारी उपनिरीक्षक श्री मनोहर खरे की टीम को चेकिंग हेतु लगाया गया ।जिला आबकारी उड़नदस्ता बल इंदौर जिसमें एडियो श्री संतोष कुशवाहा कंट्रोलर डॉक्टर राजीव द्विवेदी एवं उड़नदस्ता आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री शालिनी सिंह एवं आरक्षक सतीश कोपरगांव का सुरेश चौगड़ मुकेश रावत की संयुक्त टीम ने नाकेबंदी की। इस प्रयास में बेटमा से इंदौर की तरफ आते हुए वाहन क्रमांकMP09TA6603सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर रॉयल स्टेग व्हिस्की की 10 पेटियां बरामद हुईं। जिसमें बल्क90 लीटर मदिरा जप्त की गई। जप्त मदिरा व वाहन का सम्मिलित बाजार मूल्य रुपए 528400है। मौक़े पर आरोपियों सुरेश अय्यर पिता शिवराम उम्र 38वर्ष निवासी वीर सावरकर नगर थाना जुनी इन्दौर व हेमंत शर्मा पिता सतीश शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी वीरसावरकर नगर को गिरफ्तार किया गया। वाहन व मदिरा को कब्जे में लिया गया। इस प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक देपालपुर श्री मनोहर खरे कर रहे हैं। ।चौथी पल्ट
न चौराहे, थाना मल्हारगंज पर सूचक की सूचना पर आरोपी मुकेश ठाकुर पिता कैलाश निवासी जुना रिसाला को चौथी पल्टन चौराहे पर एक पल्सर वाहन में दो थैले लाते हुए देखने पर रुकने का इशारा करने पर आरोपी पल्सर वाहन व थैले वही फेंक कर फरार हो गया। नीले रंग का पलसर क्रमांकMp09QT1520 में लटके हुए 2 थैलों में 292 पाव देसी मदिरा मसाला के (कुल 52.2 बल्क लीटर) जप्त किए गए जप्त मदिरा एवं वाहन का सम्मिलित रूप से बाजार मूल्य ₹112000 है। पल्सर वाहन का पता करने पर आरोपी के नाम ही पंजीकृत है ।
प्रकरणों में जप्त मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी मुकेश ठाकुर की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।
Royal Stag whiskey worth 5.25 lakh found in Swift car searched at Betma checking block