इंदौर ज़िला कोर्ट का बड़ा फैसला -आईएएस अधिकारी की पत्नी का गला काटने वाले को आज कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा
अकरम शेख ,अभियोजन अधिकारी ,जिला कोर्ट ,इंदौर
इंदौर की जिला कोर्ट ने आज एक अहम केस पर सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई , बताया जा रहा है कि इंदौर के पलासिया थानां क्षेत्र में रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मुन्नवर की पत्नी फे मुन्नवर का गला काट कर हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बताया का रहा है कि जब यह हत्याकांड हुआ था इस समय आइएएस फे मुनव्वर घर पर अकेली थी और उनके घर पर काम करने वाला नोकर हरदेश मालवीय फे मुन्नवर के अकेले होने का फायदा उठाते हुए घर पहुचा और लूट की नीयत से हत्याकाण्ड को अंजाम देकर फरार हो गया पुलिस ने इस पूर्व मामले में जांच करते हुए आरोपी हरदेश मालवीय को गिफ्तार कर कोर्ट में पेश किया ,कोर्ट ने तकरीबन चार सालों तक इस केश में सुनवाई की ओर आरोपी नोकर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई , इस पूरे मामले में 25 से अधिक गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए वही कोर्ट में पुलिस ने आरोपी हरदेश मालवीय के द्वारा हत्याकाण्ड में जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षो को सुनते हुए चार साल बाद इस केस पर फैसला सुनाया।
पूर्व आईएएस अधिकारी मुन्नवर की पत्नी का गला काट कर हत्याकाण्ड को अंजाम देकर फरार हो गया “आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।