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Madhya Pradesh

कक्कड़ की वकालत करने आये सिब्बल बोले : घर मे एक स्पेशल चाइल्ड है, जो कार्यवाही से डर गया। लोकल पुलिस को बिना बताए कार्यवाही करना भी गलत।

इंदौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के यहां हुई आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है. हाईकोर्ट में कक्कड़ के मामले की पैरवी के लिए आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल इंदौर पहुंचे. कपिल सिब्बल ने इंदौर हाईकोर्ट में जज के सामने 1 घंटे दस मिनट तक अपनी बात कही।
सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि बगैर पर्याप्त जानकारी के यह कार्रवाई की गई है. राज्य पुलिस को बताए बिना यह कार्रवाई करना गलत है. सिब्बल ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है. वहीं उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के वक्त घर में एक स्पेशल चाइल्ड था जो डर गया।
साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पंचनामा बनाए बीजेपी को कैसे पता चला कि कितना माल जब्त हुआ है. वहीं आयकर विभाग की तरफ से दिल्ली के सीनियर एडवोकेट संजय जैन अपना तर्क रख रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों आयकर विभाग और सीआरपीएफ ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहां छापामार कार्रवाई की है. जहां ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के यहां से करोड़ों की संपत्ति और उनकी पत्नी के लॉकर से 48 लाख के जेवर बरामद हुए थे।

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