कोई नहीं जा पाएगा इंदौर से बाहर सिवाय दो के – एक जो इंदौर से बाहर के हैं और डिस्चार्ज होकर वापस जाना है दुसरे वो जिनके घर में किसी की मौत हो गयी है और अस्थि विसर्जन के लिए जाना है
इंदौर 15 अप्रैल
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने बताया है कि इन्दौर ज़िले से केवल दो परिस्थितियों में ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
1. इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती ऐसे मरीज़ जिनकी अस्पताल से छुट्टी की जा रही है उन्हें जाँच उपरांत ज़िले से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
2 किसी की मृत्यु की दशा में जिसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है, मृतक के निकटतम परिजन को ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमतियां ऑनलाइन आवेदन करने पर ऑनलाइन ही प्रदान की जाएंगी। चूँकि कर्फ्यू प्रभावशील है अतःकोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता इसलिए यह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। आवेदक को कलेक्टर कार्यालय या अन्यत्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह आदेश 25 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है इसके बाद आवश्यकता अनुसार विचार करने के उपरांत पुनः व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आवेदक गण https://mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदक को इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ई पास प्राप्त हो जाएगा।