पांच साल पुराना टैक्स भी चोरी किया है तो अभी भर दीजिए, पेनाल्टी और ब्याज में 90% तक की छूट !
भारतीय न्यूज़ एक्सक्लूसिव
इंदौर कार्यालय सहायक आयुक्त ने व्यापार संबंधी टैक्स पर बकाया राशि का निपटारा एक सरल समाधान योजना के द्वारा किया है। जिसमें 2015-16 अवधि के पूर्व बकाया प्रकरणों में बकाया टैक्स एवं पेनल्टी में 90 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। जिसके अंतर्गत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने वाले बकायादरों की प्रथम श्रेणी के व्यापारीयों को ब्याज एवं पेनल्टी में 90% का लाभ मिलेगा। वहीं, आविवादित मामलों में टैक्स के साथ आवेदन करने वालों द्वितीय श्रेणी व्यापारियों को 60 दिनों में ब्याज एवं पेनल्टी में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी साथ ही 60 से 90 दिन में आवेदन करने पर 80% और 90 से 120 दिन में आवेदन करने पर 70 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। इस योजना में तृतीय श्रेणी विवादित मामलों में कर राशि पर 50 प्रतिशत का लभा होगा और 60 दिन में आवेदन करने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 95 प्रतिशत छूट व 60 दिन बाद आवेदन करने पर 90 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इन योजनाओं का लाभ सामान्य विकय टैक्स, वेट टैक्स, केंद्रीय टैक्स मध्य प्रदेश एवं विलासिता टैक्स, मनोरंजन टैक्स अधिनियम के तहत लिया जा सकता है। यदि व्यवसाईयों को योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से निवारण या जानकारी प्राप्त करनी हो तो कार्यालय द्वारा दिए गए हेल्प डेस्क अधिकारी चंद्रशेखर ओझा 940666232, नोडल अधिकारी राघवेंद्र जयसवाल 9826242848 एवं व्हाट्सएप नंबर पर भी निश्चित कर सकते हैं साथ ही अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क कर इस योजना की जानकारी एवं योजना के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।