पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा को पासपोर्ट सरेंडर करने के अदालत के निर्देश
इंदौर 14 फरवरी। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और विदेश जाने के पहले अदालत से अनुमति लिए जाने का आदेश इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिया है । उल्लेखनीय है कि श्री सुरेंद्र पटवा जो कि मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों में से हैं के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हुए ऋण वसूली का मांग की थी। इसके विरोध में पटवा ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किए जाने को लेकर एक याचिका इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दायर की थी जिस पर न्यायाधीशद्वय की युगल पीठ ने फैसला करते हुए कहा कि विलफुल डिफॉल्टर घोषणा किये जाने के मामले में स्थगन तभी मिलेगा जब श्री पटवा और अन्य डायरेक्टर अपने पासपोर्ट सेंडर करेंगे और विदेश जाने के पूर्व अदालत से अनुमति लेंगे। बैक की वसूली प्रकिया भी जारी रहेगी।उल्लेखनीय है कि पटवा की कंपनी पर बैंक के लगभग 35 करोड़ रुपए बकाया है। पटवा का इंदौर में शोरूम है और यहीं से ही उन्होंने बैंक लोन लिया था