Madhya Pradeshइंदौर
मकान मालिक अब स्तिथि सामान्य होने तक नहीं ले सकेंगे किराया और न ही बना सकेंगे कोई दबाव – इंदौर कलेक्टर का ऐतिहासिक फैंसला, जारी किये आदेश, तुरंत प्रभाव से लागू
इंदौर। आज इंदौर कलेक्टर ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए इंदौर ज़िला क्षेत्र की परिधि में आने वाले सभी माकन मालिकों को ये आदेश दिया है की जो भी लोग कोरोना से सम्बंधित व्यवस्थाओं में लगे हैं जैसे मेडिकल टीम , तकनीशियन इत्यादि, प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी या वो लोग जिनका इस पूरी व्यवस्था को सँभालने में योगदान है से मकान मालिक तब तक किराया नहीं ले पाएगा जब तक स्तिथि काबू में नहीं आ जाती और साथ ही किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना पाएगा और न ही उनके आने जाने पर कोई पाबंदी लगा पाएगा। (No rent to be paid to landlord till Corona situation is under control)
कलेक्टर ने इस आदेश की कॉपी पूरे ज़िले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों को भेजी है ताकि इससे सम्बंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही हो सके।