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मतदान केन्द्रों में मोबाईल प्रतिबंधित

जैसलमेर, 25 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान जिले में स्थापित मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्वाचन ड्यूटी एवं कानून व्यवस्था में लगें अधिकृत कार्मिको के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाईल फोन, कोडलेंस फोन, वायरलेस सैट आदि ले जाना और उनका उपयोग करना पुर्णतः निषेध होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि 29 अप्रैल, सोमवार को मतदान दिवस को मतदान दल के सभी सदस्य मतदान प्रक्रिया में अति व्यस्त रहेगें। ऐसी स्थिति में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित रहे इसलिए आवष्यक है कि मतदान कक्ष के भीतर आपसी वार्तालाप एवं शोरगुल आदि किसी प्रकार से नहीं हो। यदि मतदान कक्ष के भीतर मतदान कार्मिको द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग किया जाता है तो इससे मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल के सदस्यों को स्पष्ट निर्देष दिये है कि वे मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के अन्दर मतदानकर्मी, माइक्रो आब्जर्वर अपने मोबाईल स्वीच ऑफ की स्थिति में रखेगें। वें किसी भी हालात में मतदान केन्द्र पर नियुक्त माईक्रो आब्जर्बर को किसी घटना के संबंध में कोई संदेष सेक्टर मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक को देना जरूर है तो वह मतदान केन्द्र से बाहर आकर ही अपने मोबाईल फोन से बात कर सकते है। वें बूथ लेवल अधिकारी, जो कि मतदान केन्द्र के आस-पास ही उपलब्ध रहेगा के माध्यम से भी ऐसी सूचनाएं दे सकते है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्वाचन विभाग द्वारा भी बूथ लेवल अधिकारी के कर्तव्यों में यह भी बताया गया है कि वें मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के आस-पास उपलब्ध रहेंगें तथा अपना मोबाईल फोन चालू रखेंगें।

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