जयपुर। लोक डाउन 4 को जारी सीएमओ में बैठक हुई खत्म। गाइडलाइन हुई फाइनल। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी पूरे जिले को नहीं माना जाएगा रेड जोन। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर अधिकांश दुकानों को खोलने की दी जा सकती है इजाजत। शर्तों के साथ ऑटो टैक्सी को भी मिल सकती है इजाजत। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर, रेस्त्रां, होटल सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आयोजन जहां पर भीड़ इकट्ठी होती हो पर रहेगा प्रतिबंध। सभी प्रकार की रेल सेवाएं रहेंगी बंद। यह सब 31 मई तक के लिए रहेंगी बंद। सरकारी दफ्तर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्तो पर रहेंगे खुले। राज्य सरकारों के आपसी तालमेल और निर्देशों के आधार पर शुरू हो सकती हैं बसें। स्कूल कॉलेज अन्य शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। स्विमिंग पुल, हेयर कटिंग सैलून बंद रहेंगे। अन्य सभी को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर है निर्धारित। वह अपने हिसाब से जो निर्धारित करें। जॉन निर्धारित करने का भी फैसला राज्यों को दिया गया है। वह अपने हिसाब से जो निर्धारित करें और उसके गतिविधि को सभी धार्मिक सभाओं पर रोक रहेगी। यह स्पष्ट किया गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और शर्तों के साथ शादी समारोह हो सकते है आयोजित।।