रेरा को गलत जानकारी देने पर सागर के सनराइज मेगासिटी का पंजीयन निलंबित बिल्डर्स प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश
मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सागर बिल्डर श्री प्रकाश चौबे द्वारा सनराइज मेगासिटी फेज-2 सागर के प्रोजेक्ट की गलत जानकारी देने पर प्राजेक्ट का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राधिकरण के समक्ष बिल्डर को उपस्थित होने के निर्देश भी दिये गये हैं। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट की गलत जानकारी देने के संबंध में बिल्डर श्री प्रकाश चौबे को नोटिस देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण को सनराइज मेगासिटी फेज-2 सागर प्रोजेक्ट के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में प्रोजेक्ट के रेरा पंजीयन के लिए दिये गये विवरण में सिर्फ 5 एकड़ के अभिलेख दर्शाकर पंजीयन कराया गया जबकि प्रमोटर द्वारा रेरा पंजीयन क्रमांक सहित जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल 27 एकड़ का विशाल भू-भाग होना बताया गया। साथ ही रेरा पंजीयन में प्रोजेक्ट भू-खण्ड विकास का बताया गया जबकि विज्ञापन में 2 बी.एच.के. और 3 बी.एच.के. मकानों की बुकिंग जारी होने का उल्लेख किया गया। बिल्डर ने प्राधिकरण में त्रैमासिक विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।